Bank Rules For Death Claim: भारत में बैंकिंग व्यवस्था (Banking Facility) का दायरा बहुत बढ़ा है. प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत देशभर में कुल 44.5 करोड़ खाते खुल चुके हैं. और लोगों आजकल घरों में पैसा रखने के बजाय बैंकों में रखते हैं. हम जब भी बैंक में खता खुलवाते है तो बैंक हमें नॉमिनी का फॉर्म भरने की बोलता है लेकिन कई बैंक ग्राहक होते है जो नॉमिनी फॉर्म को नहीं भरते है.
किसी भी खाते खोलते वक्त नॉमिनी की जानकारी जरूर फिल करें. किसी भी खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते में जमा पैसा नॉमिनी (Nominee) को दिया जाता है. बहुत से ग्राहक नॉमिनी फील नहीं करते है जिससे बाद में बहुत दिकत होती होती है. और खाते में जमा पैसे को क्लेम करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस लेख में हमें आपको बताएँगे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके खाते में जमा पैसों का क्या होता है.
नॉमिनी को मिलेगी रकम Bank Rules For Death Claim
अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बैंक खाते में जमा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है. ग्राहक की मौत होने पर खाते का डेथ क्लेम करने के लिए नॉमिनी को अकाउंट होल्डर के कुछ सर्टिफिकेट दिखाने होंगे जैसे डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) और खुद का आईडी प्रूफ (ID Proof) दिखाना होगा. इसके बाद बैंक खाते में जमा सारा पैसा बैंक नॉमिनी को दे देता है .
नॉमिनी न होने पर इसे मिलेगा पैसा
अगर खाताधारक ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम फिल नहीं किया है और अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके बैंक के पैसे कानूनी वारिस को मिलते हैं लेकिन इसके लिए लम्बी छोड़ी प्रोसेस से गुजरना होता है. कानूनी वारिस में पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं. क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Succession Certificate) बैंक में जमा करना होगा. इसके बाद बैंक खाते में जमा पैसे कानूनी उत्तराधिकारी को दे देता है, इसमें समय अधिक लगता है, इस लिए जब भी खाता खुलवाए नॉमिनी जरूर फील करे
- मोबाइल बैंकिंग क्या हैं कैसे काम करता हैं लाभ हानि, बैंकिंग एप लिस्ट
- Rummy गेम खेल कर पैसे कैसे कमाए
- अग्निपथ योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन पात्रता अग्निपथ योजना चयन प्रक्रिया