सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी का अर्थ और परिभाषा, Information Technology Act 2000 in hindi, fundamentals of information technology, characteristics of information technology, features of information technology, concept of information technology
IT act (information technology act 2000) ITA 2000 भी कहां जाता है जो uncritral modal low international communication arbitration पर आधारित कानून हैं। IT act को 9 जनवरी 2000 को पेश किया गया था और 9 जून 2000 को अधिनियमित हुआ।
सन 2000 को बजट सत्र के दौरान IT Bill एक्ट को पारित किया गया जिसे 9 मई 2000 को भारत के राष्ट्रपति केआर नारायणन ने हस्ताक्षरित करके अधिनियम बनाया गया. IT act के मूल अधिनियम में कुल 94 खंड थे जिन्हें 13 अध्यायों 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। IT एक्ट साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के लिए बनाया गया प्रथम कानून है। IT एक्ट की प्रस्तावना में ऐसे लेनदेन को कानूनी रूप दिया गया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के दायरे में आता हो और जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान सूचना तकनीक द्वारा किया गया हो।
अधिनियम के उद्देश्य Objectives of the Act
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित उद्देश्य है:-
- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता
- डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता
- अपराध और उल्लंघन
- साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 Information Technology Act 2008
- IT act संशोधन 2008 को 22 दिसंबर 2008 को लोकसभा में 23 दिसंबर 2008 को राज्यसभा में पारित किया गया और 5 फरवरी 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
- आईटी एक्ट संशोधित अधिनियम 2008 के तहत धारा 66 ए को जोड़ा गया।
- 24 मार्च 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को निरस्त कर दिया।
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