संविधान का अनुच्छेद 311 Article 311 of the Constitution
- अनुच्छेद 311 ( 1 ) के अनुसार अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा , जिसने उसे नियुक्त किया था ।
- अनुच्छेद 311 ( 2 ) के अनुसार किसी भी सिविल सेवक को उस जाँच के बाद पदच्युत या हटाया जाना या उसके रैंक को कम नहीं किया जाएगा , जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है ।
अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित व्यक्ति Persons protected under Article 311
- संघ की सिविल सेवा
- अखिल भारतीय सेवा
- किसी राज्य की सिविल सेवा
- संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति ।
- अनुच्छेद 311 के तहत दिये गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों यानी लोक सेवा अधिकारियों पर लागू होते हैं । वे रक्षाकर्मियों के लिये लागू नहीं होते हैं ।
अनुच्छेद 311 (2) के अपवाद Exceptions to Article 311(2)
- अनुच्छेद 311 ( 2 ) ( a ) : जहाँ एक व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर पदच्युत करना या हटाना या रैंक में कमी की जाती है । जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है ; या
- अनुच्छेद 311 ( 2 ) ( b ) : जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसके रैंक को कम करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है , ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है ; या
- अनुच्छेद 311 ( 2 ) ( c ) : जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है ।
अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधान Other Related Constitutional Provisions
- भारत के संविधान का भाग XIV संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है ।
- अनुच्छेद 309 इस अनुच्छेद में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें उल्लेखित हैं ।
- अनुच्छेद 310 के अनुसार , संविधान द्वारा प्रदान किये गए प्रावधानों को छोड़कर , संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से कार्य करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है ।
- लेकिन सरकार की यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है ।
- अनुच्छेद 311 किसी अधिकारी की पदच्युति , हटाए जाने या रैंक में कमी के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्ण शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है ।
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