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भारत के उपराष्ट्रपति | भारत के उपराष्ट्रपति की सूची List of Vice President of India In Hindi

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Vice President of India in Hindi, उप राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यकाल, नियुक्ति, शपथ, कार्य, वेतन, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया

भीमराव अम्बेडकर के अनुसार , ” भारत के उपराष्ट्रपति का पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कुछ निश्चित कार्यों के लिए इस पद की आवश्यकता अवश्य है । इसका मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है । कभी – कभी इसे विदेशों में सद्भावना राजदूत के रूप में भी भेजा जाता है । ”

  • अनु . 63. – में अमेरिका के समान भारत में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है , जो राष्ट्रपति के बाद भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है ।
  • अनु . 64. के अन्तर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है ।
  • राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करता है।
  • उपराष्ट्रपति अनु . 65. के तहत् राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब इसे राष्ट्रपति पद के समान समस्त सुविधाएँ दी जाती हैं लेकिन इस दौरान राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है ।

NOTE – उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में डॉ . जाकिर हुसैन के निधन पर वी.वी. गिरि , वी.वी. गिरि के त्यागपत्र के बाद मो . हिदायतुल्ला एवं फखरूद्दीन अली अहमद के निधन पर बी.डी. जत्ती ने कार्य किया ।

Table of Contents

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता Qualification to be Vice President

अनु . 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता

( i ) भारत का नागरिक हो ।

( ii ) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।

( iii ) सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो ।

( iv ) राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ।

( v ) वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमण्डलों में से किसी सदन का सदस्य न हो ।

उपराष्ट्रपति नामांकन के लिए शर्त Conditions for the nomination of the Vice President

उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिये 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं ।

NOTE – राज्यपाल या मंत्री एवं राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते ।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन election of vice president

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा किया जाता है , जिसमें संसद के दोनों ( लोकसभा व राज्यसभा ) सदनों के समस्त सदस्य ( निर्वाचित व मनोनीत ) भाग लेते हैं तथा वोटिंग में कुल डाले गये वैध मतों का 1/6 वोट न मिलने पर उपराष्ट्रपति की जमानत जब्त हो जाती है।

निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान
निर्वाचन सम्बन्धित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में ( अनु .71
शपथ राष्ट्रपति द्वारा
त्यागपत्र राष्ट्रपति को

 

उपराष्ट्रपति की पदावधि The term of office of the Vice President

अनु . 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष ( कितनी ही बार बन सकता है , संविधान मौन है । परम्परा के अनुसार 2 बार से ज्यादा नहीं ) तक होता | है परन्तु उपराष्ट्रपति समय से पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है । उपराष्ट्रपति तब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए ।

राज्यसभा के विशेष बहुमत तथा लोकसभा की सहमति ( अनुमोदन ) के आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है परन्तु इसकी सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दिया जाना आवश्यक है ।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया Procedure for removal of Vice President from office

अविश्वास प्रस्ताव । अनु . 67 के तहत् उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्ताव द्वारा जिसे राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया गया है और लोकसभा ने उसे स्वीकार कर लिया हो , पदच्युत किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाये जाने का संकल्प सर्वप्रथम राज्यसभा में पास होना चाहिए ।

NOTE- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है । उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है और पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव होना आवश्यक है ।

  • अनु . 68 के तहत् उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ।

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान Oath or Affirmation by Vice President

  • अनु . 69 के तहत् उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है ।
  • अनु . 70 के तहत् अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है
  • अनु .71 के तहत् उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवाद का निर्णय सर्वोच्च / उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते Salary and Allowances of Vice President

अनु . 97 के तहत् उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत की संचित निधि से दिया जाता है , जो वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रतिमाह है ।

NOTE – लोकसभा अध्यक्ष को भी उपराष्ट्रपति के बराबर ही वेतन मिलता है । उल्लेखनीय है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है , तो उस समय उसे वेतन व भत्ते एवं पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पद के अनुसार लागू होती है ।

उपराष्ट्रपति के कार्य functions of the vice president

( i ) उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है ।

( ii ) अनु . 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हीं सब शक्तियों को धारित करता है ।

( iii ) उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है ।

NOTE – उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है । यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है , तो उसके पद को भरना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

( iv ) राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है ।

NOTE – उल्लेखनीय है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है तो वह सभापति के कार्य से मुक्त हो जाता है  उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन अनु . 64 में है , जबकि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वहन किए गए राष्ट्रपति पद के कार्यों का वर्णन अनु . 70 में है ।

भारत के उपराष्ट्रपति की सूची List of Vice President of India

1. डॉ . एस . सर्वपल्ली राधाकृष्णन [ 1952-1957-1962 ]

सबसे लम्बा कार्यकाल ( दो बार ) स्वतन्त्र भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति ।

2. डॉ . जाकिर हुसैन [ 1962-1967 ]

3. वी.वी. गिरि [ 1967-1969 –

इनका सबसे कम कार्यकाल था तथा भारत के प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति । उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।

4. जी.एस. पाठक [ 1969-1974 ]

5. बी.डी. जत्ती [ 1974-1979 ]

6. एम . हिदायतुल्ला [ 1979-1984 ]

7. आर . वेंकटरमन [ 1984-1987 ]

8. शंकरदयाल शर्मा [ 1987-1992 ]

9. के.आर. नारायणन [ 1992-1997 ]

10. कृष्णकान्त [ 1997-2002 –

प्रथम उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई ।

11. भैरों सिंह शेखावत [ 2002 – 2007 ]

12. डॉक्टर हामिद अंसारी [ 2007 – 2012 – 2017 ]

13. वेंकैया नायडू 2017 से लगातार

भारत के उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्य Important facts of Vice President of India

  •  वी.वी. गिरि व आर . वेंकटरमन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो अपना कार्यकाल पुरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए ।
  • राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावी विवाद के लिए अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का मान्य होता है , इनके चुनावी विवाद में केवल प्रत्याशी ही खड़ा हो सकता है , अर्थात् राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती केवल प्रत्याशी द्वारा ही दी जा सकती है ।
  • यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो भी पद के समय किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे , वे प्रभावशाली रहेंगे ।
  • आधुनिक काल का चाणक्य राजाजी को कहा जाता है ।

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